27% OBC आरक्षण पर MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 13% होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग को नियुक्ति के निर्देश

मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने 27 प्रतिशत OBC आरक्षण की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत ही रखने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए सरकार पर्याप्त आंकड़े पेश नहीं कर पाई।

13% होल्ड पदों पर तीन महीने में नियुक्ति

27 प्रतिशत OBC आरक्षण के विवाद के कारण 13 प्रतिशत पद होल्ड पर रखे गए थे। अब हाई कोर्ट ने इन पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। यह प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी।

27 प्रतिशत OBC आरक्षण की मांग वाली याचिकाएं खारिज

इस फैसले के बाद 27 प्रतिशत OBC आरक्षण की मांग वाली याचिकाएं खारिज हो गई हैं और 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। खबर अपडेट हो रही

 

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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