उत्तराखंड में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, कोर्ट में लंबित मामलों के साथ पुराने विवाद सुलझाने का भी मौका

देहरादून। कोर्ट में कोई मामला लंबे समय से चल रहा है या किसी विवाद को मुकदमे की लंबी प्रक्रिया में जाने से पहले आपसी सहमति से सुलझाना चाहते हैं तो 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में मौका मिलेगा। उत्तराखंड में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अलग-अलग जगहों पर लोक अदालत लगेगी। इसमें पहले से कोर्ट में चल रहे मामलों के साथ ऐसे विवाद भी लाए जा सकेंगे, जिनमें अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।

NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) के निर्देश पर होने वाली इस लोक अदालत में पारिवारिक विवाद से लेकर नौकरी, कारोबार, कर्ज और उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों तक को निपटारे के लिए लाया जा सकेगा। इसके लिए हाईकोर्ट और प्रदेश की अलग-अलग अदालतों के साथ उपभोक्ता आयोग और देहरादून के ऋण वसूली अधिकरण में भी लोक अदालत का आयोजन होगा।

अपना मामला कैसे शामिल कराएं?

अगर कोई व्यक्ति अपना लंबित मामला या कोर्ट पहुंचने से पहले का विवाद 12 दिसंबर की लोक अदालत में लाना चाहता है तो उसे 11 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणी के मुताबिक संबंधित कोर्ट में खुद जाकर या अपने वकील के जरिए आवेदन दिया जा सकता है।

इसके बाद मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जा सकेगा। आयोजन से जुड़ी अधिक जानकारी उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल या अपने जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण से ली जा सकती है।

 

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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