उत्तरप्रदेश: बिना लाइसेंस नहीं लगा सकेंगे पटाखों की दुकान, प्रशासन ने तय किए नियम

बलिया: उत्तरप्रदेश के जिला बलिया में दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आतिशबाजी पटाखों की बिक्री के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति प्रदान की है। जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेन्द्र सिंह ने शासन के निर्देशों एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश के अनुसार, नियमानुसार अर्ह आवेदकों को राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में ही अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के लिए अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) जारी किया जाएगा।
इसके साथ ही दुकानों के सुव्यवस्थित संचालन और सुरक्षा के लिए स्थल का लेआउट तैयार कराने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलिया को सौंपी गई है। लेआउट तैयार करते समय सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी तथा 50 मीटर का खुला क्षेत्र सुनिश्चित किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। परिसर में पानी और बालू से भरी बाल्टियों के साथ पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रखने होंगे।
इसके अलावा आतिशबाजी नियमावली-2008 और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और लड़ियों वाले पटाखों पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश भी शामिल हैं।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थल पर ही सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराई जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।



