दीपावली पर आतिशबाजी दुकानों के अस्थायी लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू, 5 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन, 23 को लॉटरी से होगा आवंटन


दीपावली त्यौहार को देखते हुए ग्वालियर जिले में अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम ग्वालियर सीमा क्षेत्र में ग्वालियर व्यापार मेला प्रांगण तथा डबरा, भितरवार और घाटीगांव अनुभागों में SDM द्वारा चिन्हित स्थलों पर निर्धारित अवधि के लिए अस्थायी आतिशबाजी दुकानें संचालित की जा सकेंगी। आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू होगी और 23 अक्टूबर को लॉटरी से दुकानों का आवंटन होगा।
अपर जिला दण्डाधिकारी सीबी प्रसाद ने अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस के संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित ब्लॉक के एसडीएम को निर्धारित प्रक्रिया एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया है। एसडीएम मुरार ग्वालियर व्यापार मेला क्षेत्र के लिए तथा एसडीएम डबरा, घाटीगांव एवं भितरवार अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई करेंगे।
पुराने अस्थायी लाइसेंसधारियों के आवेदन पर जारी होगा लाइसेंस
आदेश के अनुसार गत वर्ष जारी किए गए अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंसधारियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस दौरान मध्यप्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों, सुप्रीम कोर्ट तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंधित निर्देशों और मध्यप्रदेश शासन एवं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आमंत्रित किए जाएंगे आवेदन
जिले के सभी अनुविभागीय क्षेत्रों में अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस की प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन पत्र 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2026 तक आमंत्रित किए जाएंगे। लाइसेंस नवीनीकरण की सूचना 19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। लाइसेंस का वितरण 24 अक्टूबर से शुरू होगा। अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के संचालन की निर्धारित अवधि 25 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 तक रहेगी।
आतिशबाजी दुकान के लिए 1500 रुपये शुल्क निर्धारित
ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में लगने वाली आतिशबाजी दुकानों के लिए रख-रखाव एवं अन्य सुविधाओं के एवज में प्रत्येक दुकान के लिए 1500 रुपये मेला प्राधिकरण को दिए जाना निर्धारित किया गया है। प्रत्येक दुकानदार को यह राशि मेला प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी।
अपर जिला दण्डाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आतिशबाजी फुटकर विक्रेता संघ एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया, निर्धारित दुकानों की संख्या तथा अन्य आवश्यक जानकारी से विक्रेताओं को अवगत कराया जाए। साथ ही प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।
ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट











