भाई की शादी में शामिल होने के लिए शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है ताकि वह अपने भाई की शादी में शामिल हो सकें। अदालत ने यह राहत मानवीय आधार पर दी है।
जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई की अदालत ने शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। शरजील इमाम ने अदालत में याचिका दाखिल कर 10 दिनों के लिए अंतरिम रिहाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उनके भाई की शादी होने वाली है और उनकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में परिवार की देखभाल करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए बाहर आने की अनुमति दी जाए।
अदालत ने पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें सीमित अवधि के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दे दी। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत अवधि के दौरान शरजील इमाम मीडिया से किसी तरह का संपर्क नहीं करेंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे।
शरजील इमाम दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इस दौरान आगजनी और हिंसक घटनाओं में 53 लोगों की मौत हो गई थी। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद शरजील इमाम को फिर से तिहाड़ जेल में लौटना होगा।