कोरबा में 10 दिन में अवैध शराब के 61 केस, 178 लीटर शराब और 325 किलो लाहन जब्त

कोरबा में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर 1 से 10 सितंबर तक चलाए गए अभियान में विभाग ने 61 आपराधिक मामले दर्ज किए। कार्रवाई के दौरान 178.870 लीटर महुआ शराब और 325 किलो लाहन जब्त किया गया।

11 आरोपी भेजे गए जेल

अभियान के दौरान 11 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गैर-जमानती अपराध दर्ज किए गए। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

नगोई, लाफा और अंडीकछार में कार्रवाई

उपनिरीक्षक दीपमाला लक्षवानी की टीम ने नगोई, लाफा और अंडीकछार में कार्रवाई की। यहां संतराम, शिवशंकर गोस्वामी, संतोष गोस्वामी, मनोहर अगरिया और रामू जांगड़े को पकड़ा गया। इनके कब्जे से 82.9 लीटर महुआ शराब और 285 किलो लाहन बरामद किया गया।

छद्म ग्राहक भेजकर भी पकड़े आरोपी

उपनिरीक्षक सुकांत पांडेय की टीम ने सुतर्रा, मानपुर और कुदरीखार में सूचना के आधार पर छद्म ग्राहक भेजकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 44.700 लीटर शराब जब्त की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

47.5 लीटर शराब के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

बांधपारा-जुनवानी में शशि प्रसाद और जयराम को 22 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया। वहीं भैसमाखार और रलिया में धनकुंवर और परदेशी राम से 24 लीटर शराब जब्त की गई। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

5 लीटर से ज्यादा अवैध शराब पर गैर-जमानती केस

आबकारी विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से ज्यादा अवैध शराब रखना, बनाना, बेचना या परिवहन करना गैर-जमानती अपराध है। इसमें 1 से 3 साल तक की जेल और 25 हजार से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 2 से 5 साल तक की जेल और 50 हजार से 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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