इंदौर में मकान की रजिस्ट्री के नाम पर 42.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पढ़ें खबर

मध्यप्रदेश में धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां लोग लालच और झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। वहीं, शिकायत मिलने के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। ताजा मामला इंदौर से सामने आया है। जहां रजिस्ट्री कराने के नाम पर  लाखों रुपयें की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि मकान की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 42.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में राऊ थाना पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फरियादिया से मकान की रजिस्ट्री कराने का भरोसा देकर रकम ली थी लेकिन बाद में न तो रजिस्ट्री कराई और न ही राशि वापस की।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, एक महिला फरियादी ने राऊ थाने में मकान की रजिस्ट्री के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के जरिये फरियादी ने आरोप लगाया कि शैलेंद्र शर्मा ने मकान की रजिस्ट्री कराने के नाम पर उनसे कुल 42 लाख 50 हजार रुपये लिए। इसके बाद रजिस्ट्री नहीं कराई गई और राशि भी वापस नहीं की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा

बता दें कि पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए एवं अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर दिया। आरोपी के बारे में जानकारी लगते ही पुलिस की टीम ने रोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शैलेंद्र शर्मा उम्र 49 वर्ष के रूप में हुई है।

इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने फरियादिया से मकान की रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर 42.50 लाख रुपये लेने की बात स्वीकार की है। आरोपी से पूछताछ और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

 

इंदौर से शकील अंसारी की रिपोर्ट

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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