“शराब के लिए मां की हत्या” — बेटे को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा!

GPM : गौरेला के सारबहरा गांव में मां की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया . आरोपी ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी मां की रापा के बैट से पीटकर हत्या कर दी थी.
यह घटना 14 जुलाई 2024 को गौरेला थाना क्षेत्र के सारबहरा गांव में हुई थी.
शाम करीब 5:30 बजे, अर्जुन सिंह भैना नामक युवक ने अपनी मां रोशनी बाई से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे मां के इनकार करने पर अर्जुन ने उनसे मारपीट शुरू कर दी और पास रखे रापा के बैट से उन्हें पीटा। रोशनी बाई जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर भागीं, लेकिन वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया.
मामले की सूचना मिलने पर गौरेला पुलिस ने 16 जुलाई 2024 को आरोपी अर्जुन सिंह भैना को गिरफ्तार किया.
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के तहत आरोपी को दोषी पाया.उसे आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की.











