अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, ईडी समन अवमानना मामले में कोर्ट ने किया बरी

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी के समन की अवमानना मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल अदालत ने केजरीवाल को बरी कर दिया है. कोर्ट का ये फैसला आबकारी नीति की जांच कर रही ईडी के समन की तामील ना करने के मामले में आया है. आबकारी नीति मामले में ईडी ने बार-बार समन भेजे थे. बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ईडी के समाने पेश नहीं हुए थे. इसके खिलाफ एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था.
अलग-अलग तारीखों पर जारी हुए थे 5 समन
कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में अलग-अलग तारीखों पर 5 समन जारी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल केंद्रीय एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की ईडी की जांच सीबीआई (Central Bureau of Investigation) द्वारा 17 अगस्त 2022 को दर्ज किए गए एक मामले से शुरू हुई थी, जो 2021-22 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था.
एलजी की शिकायत पर सीबीआई ने दर्ज किया था मामला
सीबीआई का मामला 20 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था. इसके बाद ईडी ने 22 अगस्त 2022 को आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से एक मामला दर्ज किया. इसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को मुख्य मामले में गिरफ्तार किया गया था. फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी.











