शादी की खुशियां मातम में बदली: हर्ष फायरिंग में 9 साल के मासूम को लगी गोली, हालत गंभीर

मैहर: शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग ने उत्सव के माहौल को दहशत में बदल दिया. दूल्हे के स्वागत के दौरान हुई गोलीबारी में 9 साल का एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है.

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और प्रयुक्त हथियार को भी जब्त कर लिया गया है.

स्वागत के दौरान मची चीख-पुकार
घटना सोमवार देर रात रिया मैरिज गार्डन की है, जहाँ यादव परिवार की बारात आई हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बारात के स्वागत के दौरान उत्साह में कुछ लोग हवाई फायरिंग कर रहे थे. इसी बीच सतना के सिद्धार्थ नगर निवासी राम प्रसाद यादव उर्फ पुरुषोत्तम (55) अपनी 12 बोर की बंदूक से लगातार फायर कर रहा था.

बताया जा रहा है कि जब आरोपी बंदूक को दोबारा लोड (Reload) कर रहा था, तभी अचानक ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। गोली पहले जमीन से टकराई और फिर उछलकर पास ही खड़े शुभम पाल (9 वर्ष) के पेट में जा धंसी। गोली लगते ही शुभम लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जिससे शादी में अफरा-तफरी मच गई.

जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर
घायल शुभम पाल मूल रूप से मैहर जिले के कोहनी रामनगर का निवासी है। घटना के तुरंत बाद उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत चिंताजनक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है. फिलहाल मासूम की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

पुलिस की कार्रवाई: आरोपी जेल भेजा गया
कोलगवां थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राम प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि जिस बंदूक से फायरिंग हुई, वह दूल्हे के पिता के नाम पर लाइसेंसी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है।जब्ती: पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया है। लाइसेंस निरस्तीकरण: पुलिस प्रशासन ने बंदूक का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. न्यायिक हिरासत: बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है.

पुलिस का सख्त रुख
थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। यदि जांच में दूल्हे के पिता या अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता या लापरवाही पाई जाती है, तो उन पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने एक बार फिर अपील की है कि वैवाहिक कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग गैर-कानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है.

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