उत्तर प्रदेश: अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 15 घरेलू सिलेंडर जब्त; आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बरेली: जनपद के मीरगंज क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध गैस कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री करते हुए पकड़ लिया.

छापेमारी के दौरान 15 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। मामले में पूर्ति विभाग की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, 9 मार्च 2026 को उपजिलाधिकारी मीरगंज को सूचना मिली कि ग्राम नौसना निवासी नाजिर पुत्र जहीर अहमद बिना किसी वैध अनुमति के घरेलू गैस सिलेंडरों की खरीद-फरोख्त कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम के निर्देश पर पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की.

दोपहर करीब 3:15 बजे पूर्ति लिपिक आयुष शर्मा और थाना मीरगंज के उपनिरीक्षक राजवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की. इस दौरान आरोपी की दुकान से एचपी कंपनी के कुल 15 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 14 भरे हुए और एक खाली सिलेंडर था.

पूछताछ के दौरान आरोपी नाजिर ने स्वीकार किया कि वह बिना किसी वैध कागजात के घरेलू गैस सिलेंडरों की खरीद और बिक्री करता है. बरामद सिलेंडरों को जब्त कर सुरक्षित रखने के लिए ‘जय माता दी गैस एजेंसी’ की सुपुर्दगी में दे दिया गया है.

पूर्ति निरीक्षक रवि कुमार सक्सेना ने बताया कि आरोपी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद आरोपी के खिलाफ थाना मीरगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

अधिकारियों ने कहा कि अवैध गैस कारोबार से जहां सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, वहीं यह लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे मामलों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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