सूरजपुर-प्रतापपुर में घरेलू गैस के अवैध उपयोग पर सख्ती, 30 से अधिक सिलेंडर जब्त; कारोबारियों में हड़कंप

सूरजपुर: जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सूरजपुर और प्रतापपुर क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई की है. राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न होटलों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में जांच के दौरान बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए. प्रशासनिक कार्रवाई के तहत एक ही दिन में जिले में 30 से अधिक सिलेंडर बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है.

जानकारी के अनुसार, ओडगी रोड स्थित यादव होटल (संचालक शिवचरण यादव) में जांच के दौरान टीम ने 14.2 किलोग्राम के 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए, जिन्हें इंडेन गैस एजेंसी भैयाथान को सुपुर्द किया गया. इसके अलावा शिकायतों के आधार पर सूरजपुर के गोलू स्वीट्स, पंडित स्वीट्स, होटल मद्रासी तथा आनंद रिहंदम में भी निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान गोलू होटल से 6 घरेलू गैस सिलेंडर और आनंद रिहंदम के किचन से 1 सिलेंडर बरामद कर जब्त किया गया.

इसी क्रम में प्रतापपुर क्षेत्र में भी खाद्य एवं राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों की जांच की. जांच के दौरान कुल 14 घरेलू गैस सिलेंडर (10 नग 14.2 किलोग्राम तथा 4 नग 5 किलोग्राम) जब्त किए गए. इन सिलेंडरों को इंडेन गैस एजेंसी प्रतापपुर को सौंप दिया गया.

प्रतापपुर में नया बस स्टैंड स्थित रोशन डेली नीड्स से सबसे अधिक 10 सिलेंडर बरामद हुए. इसके अलावा पुराना बस स्टैंड के शुभम होटल, जायसवाल होटल, तथा नया बस स्टैंड स्थित मंगलेश डेली नीड्स और परवेज कुमार के प्रतिष्ठान से भी एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया.

वहीं सूरजपुर के बड़का पारा क्षेत्र में अर्पित अग्रवाल और नैतिक अग्रवाल के कब्जे से भी अवैध रूप से भंडारित बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर और उपकरण बरामद किए गए. संयुक्त टीम ने मौके से 13 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किग्रा), 7 व्यावसायिक सिलेंडर (19 किग्रा), 1 छोटा सिलेंडर (5 किग्रा), 1 स्टोव, 2 तौल कांटे और 2 गैस ट्रांसफर नोजल सहित अन्य सामग्री जब्त की. गैस ट्रांसफर नोजल और तौल कांटे की बरामदगी से यह संकेत मिला कि यहां घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर व्यावसायिक सिलेंडरों में अवैध रीफिलिंग की जा रही थी.

प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की गई है और संबंधित आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. जिला खाद्य अधिकारी ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है और इससे आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली गैस आपूर्ति भी प्रभावित होती है. उन्होंने सभी व्यापारियों से केवल कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करने की अपील की है.

अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को किया जा रहा प्रेरित

इधर जिले में युवाओं को सेना में करियर के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अग्निवीर भर्ती अभियान भी चलाया जा रहा है. कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशन में महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक और आईटीआई संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. भूतपूर्व पैराकमांडो पुरुषोत्तम चंद्रा युवाओं को भर्ती प्रक्रिया और सेना में करियर की संभावनाओं के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं.

प्रशासन ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाएं और देश सेवा के लिए आगे आएं. साथ ही जिले में गैस के अवैध उपयोग के खिलाफ अभियान भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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