रीवा के विधायक अभय मिश्रा को हाईकोर्ट से झटका, चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट से विधायक अभय मिश्रा को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज करने से मना करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई ट्रायल के दौरान ही होगी।
यह याचिका वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में पराजित प्रत्याशी केपी त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक ने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विधायक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बावजूद इसका खुलासा हलफनामे में नहीं किया गया। इसके साथ ही आर्थिक जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया गया, जिसमें बैंक ऋण से संबंधित विवरण शामिल हैं।
विधायक की ओर से दलील दी गई कि नामांकन के समय उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था और संबंधित ऋण उनके पूर्व व्यवसाय से जुड़ा था, जिससे वे पहले ही अलग हो चुके थे।
अदालत ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इनकी सत्यता का परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। बिना विस्तृत सुनवाई के याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने विधायक को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई में साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।











