प्रॉपर्टी टैक्स की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ी, 30 दिन की राहत , उसके बाद 17 % सरचार्ज

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। नगरीय प्रशासन-विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दी है, जो पहले 31 मार्च थी।

विभाग के आदेश के अनुसार सभी नगरीय निकायों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा न होने और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया है।

अब लोग 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। इसके बाद भुगतान करने पर 17% सरचार्ज देना होगा।

9 करोड़ से ज्यादा की वसूली

डेडलाइन से पहले टैक्स जमा करने के लिए शहर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। 30 मार्च को सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक 8,768 संपत्ति करदाताओं ने नगर निगम में 9 करोड़ 58 लाख 61 हजार 442 रुपए जमा किए।

नगर निगम के सभी 10 जोनों के राजस्व कार्यालयों में दिनभर लोगों की भीड़ बनी रही।

सीलबंदी और नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई

निगम ने साफ किया है कि बकाया नहीं चुकाने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। ऐसे में दुकानों और व्यवसायिक परिसरों को सील किया जा रहा है। घरों में नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी जारी है।यह कार्रवाई सभी जानो में लगातार चल रही है।

छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे दफ्तर

31 मार्च को महावीर जयंती के सरकारी अवकाश के बावजूद नगर निगम के सभी जोनों के राजस्व विभाग आम दिनों की तरह खुले रहेंगे, ताकि लोग आखिरी दिन भी अपना टैक्स जमा कर सकें।

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