धमतरी मर्डर केस में बड़ा फैसला! भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

धमतरी : थाना नगरी के हत्या प्रकरण में न्यायालय का कड़ा फैसला आया है.आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दोष सिद्ध हुआ.न्यायालय ने 1000/- रुपये अर्थदंड भी अधिरोपित किया है.
थाना नगरी के अपराध क्रमांक 09/25, धारा 103(1) बीएनएस के जघन्य हत्या प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी पामेश नवरंग पिता चिंताराम नवरंग, उम्र 29 वर्ष, निवासी घासीदास पारा, छिपली, जिला धमतरी को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.
दिनांक 01.03.25 को रात्रि लगभग 21:00 बजे मृतक कन्हैया नवरंग शराब के नशे में घर लौटा, जहां भोजन को लेकर उसका आरोपी पामेश नवरंग के साथ विवाद हो गया.विवाद के दौरान आरोपी ने खाना बनाने में प्रयुक्त अधजली लकड़ी से कन्हैया नवरंग के सिर के पीछे प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई.
पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात करना स्वीकार किया, जिसके आधार पर उसका मेमोरेण्डम लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त लकड़ी एवं आरोपी के पहने कपड़े विधिवत् जप्त किए गए. आरोपी को दिनांक 02.03.2025 को 18:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था.
पुलिस द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.









