औरंगाबाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला काराकाट सांसद समेत 23 आरोपी दोषमुक्त

13 साल पुराने मामले में सुनाया गया निर्णय
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद स्थित स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने नगर थाना कांड संख्या 155 12 जी आर 869 12 एसटीआर 366 12 264 22 में सुनवाई करते हुए काराकाट सांसद राजाराम सिंह पूर्व विधायक विरेन्द्र सिंह भगवान सिंह सहित 23 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया
वर्ष 2012 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
इस वाद के सूचक तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय प्रताप सिंह ने 02 05 12 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी बताया गया था कि सुबह 11 बजे गांधी मैदान से पूर्व विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन निकाला गया था जो सोनहथु पंचायत के पूर्व मुखिया छोटु कुशवाहा की हत्या के विरोध में था
उग्र प्रदर्शन और आगजनी का आरोप
प्रदर्शन बद्रीनारायण मार्केट में सभा में बदला और नारेबाजी करते हुए समाहरणालय गेट पर उग्र हो गया प्रशासन को सूचना मिली कि भीड़ में असामाजिक तत्व शामिल हैं जो रोड़ेबाजी कर रहे हैं इसके बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी गई इस दौरान दंगा रोधी गाड़ी और सरकारी सुमो में आग लगने की बात कही गई
कई धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
प्राथमिकी भादंवि की विभिन्न धाराओं आर्म्स एक्ट विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और डेमेज ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के तहत दर्ज की गई थी आरोप गठन 25 04 24 को हुआ था अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से 06 से अधिक गवाह पेश किए गए थे
सुनवाई के दौरान कई अधिकारी थे तैनात
घटना के समय एसडीपीओ संजय कुमार और एसडीओ के डी प्रज्ज्वल थे समाहरणालय गेट पर नगर मुफ्फसिल जम्होर सिमरा और रिसियप थाना की पुलिस बल तैनात की गई थी
फैसले से असंतुष्ट अभियोजन जाएगा हाईकोर्ट
अपर लोक अभियोजक कामता प्रसाद सिंह ने कहा कि वे इस फैसले से असंतुष्ट हैं और रिविजन में पटना हाईकोर्ट जाएंगे
सांसद बोले यह न्याय की जीत
काराकाट सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि यह न्याय की जीत है हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और 13 साल तक चले इस विचारण के बाद हमें न्याय मिला उन्होंने अधिवक्ताओं पत्रकारों और समर्थकों को बधाई दी









