अधूरे निर्माण पर उपभोक्ता आयोग सख्त, ठेकेदार पर जुर्माना

जगदलपुर। निर्धारित समय में मकान निर्माण पूरा नहीं करने और गुणवत्ता संबंधी खामियों के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने ठेकेदार के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य न तो समय पर पूरा हुआ और न ही गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरा।

मामले की सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि अतिरिक्त समय दिए जाने के बावजूद निर्माण अधूरा रहा। स्वतंत्र मूल्यांकन में भी कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठे। आयोग ने इसे सेवा में कमी और व्यावसायिक कदाचार मानते हुए ठेकेदार को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही अधूरे कार्य को पूरा करने और मानसिक पीड़ा के लिए भी मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि अनुबंध के अनुरूप सेवा देना सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी है। आदेश से निर्माण कार्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही का संदेश गया है।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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