नाबालिग से दरिंदगी पड़ी भारी! बलिया में आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट का सख्त फैसला

यूपी : बलिया में एक नाबालिक लड़की के साथ जबरजस्ती सम्बन्ध बनाकर उसका वीडियो बनाना और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देना एक युवक महंगा पड़ गया.कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही युवक पर 32 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है.
नाबालिक लड़की के साथ हुई यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र का है. 2023 में यह मामला कोतवाली पुलिस के पास आया जिसके पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 376, 376(3), 506 व 5L/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त मनीष पाण्डेय पुत्र सूर्यप्रकाश पाण्डेय निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
“OPERATION CONVICTION” के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी ने रंग लाया और धारा 376, 376(3), 506 व 5L/6 पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 32,000 रुपये के अर्थदण्ड से कोर्ट ने दण्डित कर दिया. न्यायालय ए०एस०जे०-8 द्वारा अभियुक्त मनीष पांडेय को सजा सुनाई गई है.
धारा-6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा. धारा-506 में दोषसिद्ध पाते हुये 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
नाबालिग लड़की के मां ने अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें कहा गया है कि मेरी पुत्री के साथ जबरजस्ती सम्बन्ध बनाकर वीडियो बनाया गया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी.











