दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश, हनी सिंह-बादशाह का विवादित गाना सभी प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने रैपर हनी सिंह और बादशाह के एक पुराने गाने को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए उसे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गाने को अश्लील और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताते हुए कहा कि इसमें किसी तरह का कलात्मक या सामाजिक मूल्य नहीं है।

अदालत ने टिप्पणी की कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कलात्मक आजादी के नाम पर इस तरह की सामग्री को स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति ने कहा कि गाने के बोल शिष्टता के न्यूनतम मानकों का भी उल्लंघन करते हैं और यह समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित गाने को सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया से पूरी तरह हटाया जाए। साथ ही म्यूजिक प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों को भी इसे ब्लॉक करने के लिए कहा गया है ताकि यह कहीं भी उपलब्ध न रहे।

यह फैसला एक संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें गाने को महिलाओं के लिए अपमानजनक बताते हुए इसे हटाने की मांग की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कहीं यह गाना दिखाई देता है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जा सकती है।

मामले में अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी, जहां आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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