EPFO: 15 अक्टूबर तक फाइल कर लें सितंबर माह का ECR , नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी नियोक्ताओं को 15 अक्टूबर 2026 तक सितंबर माह का ECR ( इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न ) दाखिल करने और PF योगदान जमा करने को कहा है। नियोक्ता द्वारा तय समय पर पीएफ का योगदान जमा ना करवाने पर अतिरिक्त रकम चुकानी पड़ सकती है। वहीं ब्याज और देरी की अवधि के हिसाब से जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि वे 15 अक्टूबर 2026 तक सितंबर माह का ECR  (Electronic Challan-cum-Return) दाखिल करें और देय राशि जमा करें। समय पर ECR दाखिल कर अनुपालन सुनिश्चित करें और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाएं।

बता दें कि ECR, एक इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है, जिसके जरिए नियोक्ता अपने कर्मचारियों के वेतन, PF कटौती और कंपनी के अंशदान की पूरी जानकारी EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करते हैं।

समय पर ECR फाइल होने से कर्मचारियों के PF खातों में अंशदान बिना रुकावट जमा होता है और भविष्य में पेंशन, एडवांस निकासी या ट्रांसफर क्लेम में तकनीकी समस्या नहीं आती। अगर नियोक्ता तय समय पर PF का योगदान जमा नहीं करते हैं, तो कानून की धारा 7Q के तहत बकाया राशि पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज लग सकता है। इसके अलावा धारा 14B के तहत पेमेंट में देरी की अवधि और लागू नियमों के मुताबिक बकाया रकम पर 5% से 25% तक हर्जाना जा सकता है।

EPFO पोर्टल पर ऐसे फाइल करें ECR

  1. सबसे पहले EPFO के आधिकारिक Employer Portal पर जाएं ।
  2. अब अपनी Establishment ID व पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. ECR सेक्शन में जाकर कर्मचारियों की सैलरी और PF अंशदान की जानकारी तय फॉर्मेट में तैयार करें।
  4. अब टेक्स्ट फाइल अपलोड करें और सारी जानकारी ध्यान से जांच लें।
  5. चालान जनरेट करें और TRRN नंबर हासिल करें।
  6. चालान के जरिए तय रकम का भुगतान कर पेमेंट का रिकॉर्ड अपने पास रख लें।

 

 

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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