अच्छी खबर: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए CPCT से मिलेगी छूट, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये आदेश


मध्य प्रदेश शासन ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में बड़ा तोहफा दिया है, सरकार ने उन्हें प्रमोशन के लिए CPCT की अनिवार्यता से छूट देने की घोषणा की है, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं, शासन ने कहा कि ये निर्णय चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के उद्देश्य से लिया गया है
मध्य प्रदेश में इस समय सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के अंतर्गत समस्त विभागों में पदोन्नति आदेश जारी किये जा रहे हैं इसी क्रम में शासन ने पहले से जारी निर्देशों के क्रम में चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति में आ रही कठिनाइयों के निराकरण एवं स्पष्टता के लिए नए निर्देश जारी किये गए है।
शासन ने स्पष्ट किया है कि सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test- CPCT) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) की अनिवार्य अर्हता है, जिसके Score Card की वैधता 07 वर्ष निर्धारित है।
सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए ये है वांछित शैक्षणिक योग्यता
ऐसे कर्मचारी जो सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता रखतें हैं, उन्हें उस पद पर 02 वर्ष की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति दी जाएगी। इस अवधि में कर्मचारी को CPCT उत्तीर्ण करना होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त संस्था से 01 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।
पदोन्नति के बाद अधिकतम 5 वर्षों में पास करनी होगी CPCT
शासन ने कहा यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 02 वर्ष की परीक्षण अवधि में उक्त निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी परीक्षण अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी जो कुल अवधि के 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वहीं यदि 5 वर्ष की कुल परीक्षण अवधि में भी संबंधित कर्मचारी द्वारा यह योग्यता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस कर दिया जायेगा यानि उसका डिमोशन कर दिया जायेगा।
CPCT से इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट का
GDA ने अपने आदेश में कहा – चतुर्थ श्रेणी के ऐसे शासकीय सेवक जो अपनी पदोन्नति की तिथि को 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति हेतु CPCT स्कोर कार्ड से छूट प्रदान की जाती है परंतु कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता बनी रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यह छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में ही लागू होगी। सीधी भर्ती अथवा अन्य किसी माध्यम से होने वाली नियुक्तियों पर इस छूट का कोई प्रभाव नहीं होगा और उनमें निर्धारित CPCT व डिप्लोमा की अर्हता यथावत अनिवार्य रहेगी।











