फिल्म देखने को लेकर हुए विवाद में पत्नी की हत्या, पति को उम्रकैद की सजा

कोरबा में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे की अदालत ने करीब एक वर्ष तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार आरोपी अभिनेक कुमार लदेर ने फिल्म देखने को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी पत्नी सुषमा खुसरो की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया था।

आरोपी और मृतका की पहचान वर्ष 2023 में हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित होने के बाद 5 मई 2024 को बिलासपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था। शादी के बाद दोनों कोरबा के गोकुल नगर स्थित किराए के मकान में रह रहे थे।

हत्या के बाद शव को जलाकर छिपाने की कोशिश

घटना 22 जुलाई 2025 की बताई गई है। उस दिन फिल्म देखने जाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। बाद में आरोपी ने तकिए से पत्नी का मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए कमरे में कागज और कपड़े इकट्ठा कर आग लगा दी। बाद में उसने पुलिस को पत्नी की आकस्मिक मौत की सूचना भी दी।

जांच में खुला राज, अदालत ने सुनाई उम्रकैद

मामले की जांच के दौरान आरोपी के लगातार बदलते बयान और तकनीकी साक्ष्यों ने पुलिस का संदेह बढ़ाया। गहन विवेचना में हत्या की पूरी साजिश सामने आने के बाद पुलिस ने 24 जुलाई को हत्या का मामला दर्ज किया और 26 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को आधार मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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