छात्रा से छेड़छाड़ मामले में पूर्व प्रभारी प्राचार्य को एक साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज स्थित लरंगसाय पीजी कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कॉलेज के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य राम भजन सोनवानी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला 12 अगस्त 2024 का है, जब कॉलेज की एक छात्रा अपनी सहेली के साथ एक आवेदन पर हस्ताक्षर कराने प्रभारी प्राचार्य के कक्ष में गई थी। इस दौरान आरोपी ने छात्रा के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया और काम कराने के बदले उसे कमरे में आने के लिए कहा। छात्रा ने इस अमर्यादित आचरण का विरोध करते हुए इसकी शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर रामानुजगंज थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(3) और 79 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोनों धाराओं में दोषी ठहराया। धारा 75(3) के तहत उसे छह माह का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना, जबकि धारा 79 के तहत एक वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।

न्यायालय के इस फैसले को शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।