सुपौल में शराब कारोबारी सुनील को 5 वर्ष का कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना

सुपौल: शराब कारोबार में लिप्त एक कारोबारी को दोषी करार करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम अभिषेक कुमार मिश्रा की कोर्ट ने 5 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामला पिपरा थाना कांड संख्या 201/2017 तथा उत्पाद सत्र वाद संख्या 941/2017 से संबंधित है.
इस मामले में पिपरा थाना पुलिस ने प्रतापगंज थाना क्षेत्र स्थित तीन टोलिया निवासी सुनील कुमार को पिपरा थाना क्षेत्र रामपुर गांव से इंडिका कार के साथ उस समय गिरफ्तार किया था जब वह शराब की खेप पहुंचाने आया था. मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने कहा था कि 1 नवंबर 2017 को सूचना मिली थी कि उक्त अभियुक्त रामपुर गांव में शराब की खेप पहुंचाने आया है.
सूचना पर जब पुलिस ने रामपुर वार्ड नंबर 6 में छापेमारी की तो उक्त अभियुक्त को इंडिका कार के साथ गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान कार में 400 बोतल दिलवाले नेपाली शराब बरामद की गई. मौके से ही पुलिस ने कार चालक सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया. सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने सुनील कुमार को दोषी करार करते हुए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने बताया कि इस मामले में कुल चार साक्षियों की गवाही कराई गई जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक साक्षी ने गवाही दी. सुनवाई उपरांत कोर्ट द्वारा 25 फरवरी 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मु. मुस्ताक अहमद ने बहस में हिस्सा लिया.