Old Pension Scheme: कर्मचारियों को बड़ी राहत! UPS चुनने की समयसीमा 30 नवंबर 2025 तक बढ़ी, जानिए क्यों हुआ बदलाव

कर्मचारियों की मांग पर यह तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। इस देरी का मुख्य कारण हाल ही में UPS में किए गए आकर्षक बदलाव हैं, जिन्हें समझने के लिए कर्मचारियों को और समय चाहिए था।

Old Pension Scheme।केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को दो महीने आगे बढ़ा दिया है।

अब मौजूदा कर्मचारी, पूर्व पेंशनभोगी और दिवंगत पेंशनरों के जीवनसाथी 30 नवंबर 2025 तक UPS में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं।

दरअसल, सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से UPS को लागू किया था। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी, जिसे बाद में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था।

कर्मचारियों की मांग पर यह तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। इस देरी का मुख्य कारण हाल ही में UPS में किए गए आकर्षक बदलाव हैं, जिन्हें समझने के लिए कर्मचारियों को और समय चाहिए था।

कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई है कि वे भविष्य में अपनी सुविधानुसार UPS और NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के बीच बदलाव कर सकते हैं।

नए प्रावधानों के तहत टैक्स छूट (Tax Exemption) के नियमों को ज्यादा स्पष्ट किया गया है, जिससे वित्तीय लाभ की तस्वीर साफ हुई है। स्वैच्छिक इस्तीफे या अनिवार्य रिटायरमेंट (जबरन सेवानिवृत्ति) के मामलों में भी कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

पेंशन का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली को लेकर बड़े आंदोलन हुए हैं। सरकार ने UPS को OPS और NPS के बीच का संतुलित रास्ता बताकर पेश किया है।

अंतिम तारीख बढ़ाने से सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह कर्मचारियों की मांगों और दुविधाओं को सुन रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हजारों कर्मचारी पुरानी और नई व्यवस्था में बने रहने को लेकर दुविधा में थे।

इसके बाद PFRDA को निर्देश दिए गए हैं कि वे CRA सिस्टम और नियमों में आवश्यक बदलाव करें, ताकि कर्मचारियों को UPS विकल्प चुनने के लिए और आसान डिजिटल व्यवस्थामिल सके।