बहराइच में खेत से गुजर रही किशोरी से किया था दुष्कर्म, अब मिली 10 साल की सजा और जुर्माना

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो अरविन्द कुमार गौतम ने किशोरी से रेप व पाक्सों एक्ट में दस वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जिसे अदा न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

विशेष जिला लोक अभियोजक पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि 10 अगस्त 2023 की दोपहर बौंड़ी थाने के एक गांव की 13 वर्षीय किशोरी गांव के एक व्यक्ति के गन्ने के खेत से होकर गुजरी. हमलावर युवक संगमा गांव निवासी इस्तियाक पुत्र भगौले उर्फ सलीम किशोरी को खींचकर गन्ने के खेत में ले गया.

युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया. किशोरी ने घर आकर अपनी मां को वारदात की जानकारी दी. किशोरी की मां ने लखनऊ में मजदूरी करने गये पति को घटना के बारे में सूचना दी. पति के लखनऊ से वापस आने पर दम्पत्ति किशोरी को साथ लेकर 16 अगस्त को थाने पर गये और केस दर्ज कराया.

विवेचक ने जांच व साक्ष्य संकलन के उपरांत इस्तियाक के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट पर भेजा. जिस पर कोर्ट में विचारण शुरू किया गया. गवाह आदि के बयान दर्ज किए गए. बचाव पक्ष व अभियोजन से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद रेप, धमकी व पाक्सो में दोषसिद्ध युवक को 10 वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 21 हजार का जुर्माना लगाया है.

close