धमतरी: कलेक्टर का सख्त आदेश, बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर 18 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध

धमतरी: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षाओं को देखते हुए धमतरी जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में शोर-शराबे से होने वाले व्यवधान को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने पूरे जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाएँ 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएँगी. परीक्षाओं के सुचारू संचालन और छात्रों की एकाग्रता बनाए रखने के उद्देश्य से, कलेक्टर ने ‘छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985’ की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है.
आदेश के अनुसार, विशेष परिस्थितियों या अनिवार्य शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) की अनुमति से ही किया जा सकेगा. यह अनुमति भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और निर्धारित शर्तों के अधीन होगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी. यह प्रतिबंध 18 मार्च तक प्रभावी रहेगा.











