उत्तर प्रदेश: 20 साल पुराने हत्या के मामले में 4 को उम्रकैद, ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत बलिया पुलिस की बड़ी जीत

बलिया: यूपी के बलिया जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” को आज उस समय बड़ी सफलता मिली, जब माननीय न्यायालय ने हत्या के एक पुराने मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते 20 साल पुराने इस केस में दोषियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया गया.
​यह मामला थाना बैरिया पर साल 2004 में पंजीकृत किया गया था. इसमें आरोपियों पर हत्या (धारा 302), हत्या का प्रयास (धारा 307) और गाली-गलौज (धारा 504) जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था.
​अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-04) ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया, मामले में न्यायलय ने ​धर्मेन्द्र पासवान, ओमप्रकाश यादव उर्फ लालू यादव, राजेश यादव, ​बृजेश यादव को सजा सुनाई है ये सभी निवासी जगदेवा ढाही, थाना बैरिया के रहने वाले है.
न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला
​धारा 302 (हत्या): सभी चारों दोषियों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदण्ड. अर्थदण्ड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतान होगा. धारा 504: 01 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये अर्थदण्ड. अर्थदण्ड न देने पर 1 सप्ताह की अतिरिक्त सजा है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को उनकी मुख्य सजा में समायोजित किया जाएगा और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
​इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC संदीप कुमार तिवारी ने सशक्त पैरवी की. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बलिया पुलिस की इस सक्रियता की क्षेत्र में काफी चर्चा है. पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता के लिए मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम की सराहना की है.

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