CGPSC भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 37 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का आदेश, सरकार की अपील खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए CGPSC भर्ती घोटाले से जुड़ी अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए सरकार को 37 चयनित उम्मीदवारों को तत्काल नियुक्ति देने का आदेश दिया है। यह मामला लंबे समय से विवादों में था, जिसमें सरकार ने जांच अधूरी रहने का हवाला देते हुए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी वर्मा शामिल थे, ने कहा कि सरकार उम्मीदवारों को बिना किसी ठोस आधार के नौकरी देने से नहीं रोक सकती। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जांच अब तक पूरी क्यों नहीं हुई है, जबकि इस मामले को लेकर पहले ही सिंगल बेंच ने स्पष्ट आदेश दिए थे।

जानकारी के अनुसार, CGPSC की इस भर्ती प्रक्रिया पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति रोक दी गई थी। लेकिन अदालत ने कहा कि चयन प्रक्रिया वैधानिक रूप से पूरी की गई थी और किसी भी उम्मीदवार पर व्यक्तिगत रूप से कोई ठोस आरोप साबित नहीं हुआ।

अब कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को सभी 37 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं, सरकार के लिए यह आदेश एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल जांच लंबित रहने के आधार पर नियुक्ति रोकी नहीं जा सकती।

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