नोएडा कोर्ट से गैंगस्टर रवि काना को अंतरिम जमानत, फरारी के बाद मिली बड़ी राहत

ग्रेटर नोएडा के चर्चित स्क्रैप माफिया और गैंगस्टर रवि काना को गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। सेक्टर-63 थाने में दर्ज जबरन वसूली और संगठित अपराध से जुड़े मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेगा और सभी शर्तों का पालन करेगा।

जानकारी के अनुसार, यह मामला उस समय सामने आया था जब रवि काना बांदा जेल में बंद था। नोएडा पुलिस ने उसे अदालत में पेश करने के लिए बी-वारंट जारी किया था, लेकिन बी-वारंट लंबित होने के बावजूद 29 जनवरी 2026 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। इस पर अदालत ने गंभीरता दिखाते हुए बांदा जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा था।

इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल अधीक्षक को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए थे। जेल से रिहाई के बाद से रवि काना फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी।

रवि काना के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। पुलिस-प्रशासन द्वारा उसकी कुछ संपत्तियां भी कुर्क की जा चुकी हैं। अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।

close