चेक बाउंस मामला: राजपाल यादव की जमानत पर फैसला टला, 16 फरवरी को फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली। चेक बाउंस केस में अभिनेता राजपाल यादव को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, लेकिन जमानत पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष को जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि फाइल देखने पर कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनकी पहले जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली थी।

अदालत की कड़ी टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के बकाया भुगतान को लेकर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि 3 करोड़ रुपये से अधिक की रकम चुकाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें दो दर्जन से ज्यादा अवसर दिए गए, इसके बावजूद वादा पूरा नहीं किया गया।

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा, “आपको जेल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि आपने अपना वादा निभाया नहीं।” अदालत ने यह भी कहा कि सहानुभूति अलग बात है, लेकिन कानून अपने नियमों से चलता है। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि आदेश के बावजूद समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया गया।

बचाव पक्ष की दलील

राजपाल यादव के वकील ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि अभिनेता अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही अदालत को भरोसा दिलाया गया कि बकाया राशि जमा करने की व्यवस्था की जा रही है और उन्हें इंडस्ट्री से आर्थिक सहयोग भी मिला है।

शिकायतकर्ता का विरोध

मुरली प्रोजेक्ट्स की ओर से पेश वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष भ्रम या गलत जानकारी का हवाला नहीं दे सकता, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान भी उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया था।

अब इस मामले में आगे की कार्रवाई 16 फरवरी को होने वाली सुनवाई में तय होगी।

close