तकिए से पत्नी का मुंह दबाया, सांप से डसवाया… शिवानी मर्डर केस से दहल गया था इंदौर

Indore Shivani Murder Case: 1 दिसंबर 2019… मध्य प्रदेश का इंदौर… एक ऐसी वारदात जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर इस कत्ल को नेचुरल डेथ साबित करने के लिए ऐसी साजिश रची कि जांच में जुटी पुलिस भी चौंक गई. हत्या के सबूत छिपाने के लिए उसने पूरी घटना को सांप के काटने से हुई मौत का रूप देने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस की जांच में साजिश का पर्दाफाश हो गया. अब इस बहुचर्चित मामले में जिला अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति और उसके सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह मामला 1 दिसंबर 2019 का है. पुलिस के अनुसार, इंदौर के संचार नगर निवासी अमितेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी शिवानी की हत्या की साजिश रची थी. आरोप है कि पहले शिवानी का तकिए से मुंह दबाकर दम घोंटा गया. इसके बाद हत्या को प्राकृतिक मौत या सांप के काटने से हुई मौत साबित करने के लिए एक जहरीले सांप का इस्तेमाल किया गया.

सांप से डसवाया

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मृतका के शरीर को सांप से डसवाया और बाद में उस सांप को भी मार दिया, ताकि घटना को सामान्य हादसा दिखाया जा सके. इसके बाद अमितेश ने स्वयं पुलिस को घटना की सूचना दी और दावा किया कि उसकी पत्नी की मौत सांप के काटने से हुई है.

हालांकि, पुलिस को शुरुआती जांच में ही कई तथ्य संदिग्ध लगे. इसके बाद मामले की गहन जांच शुरू की गई. फोरेंसिक साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के संदेह को सही साबित किया. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि शिवानी की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि दम घुटने के कारण हुई थी

दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने मामले में पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे. इन सबूतों के आधार पर 28वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार रघुवंशी की अदालत ने आरोपी अमितेश और मामले में शामिल अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि विवाह के बाद से ही अमितेश अपनी पत्नी शिवानी को दहेज और पैसों की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करता था. पुलिस के मुताबिक, घरेलू विवाद और दहेज की मांग ही इस हत्याकांड की मुख्य वजह बनी. लंबे समय से चल रही प्रताड़ना के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची और उसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया.

अदालत ने अपने फैसले में माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा. इसी आधार पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
close
Virus-free.www.avast.com