दुर्ग में लापरवाही पर सख्त एक्शन, दो टीआई पर जुर्माना और दो प्रधान आरक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी

दुर्ग जिले में पुलिस विभाग ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुरानी भिलाई थाना से 40 दिनों तक रोजनामचा समय पर वरिष्ठ कार्यालय नहीं भेजे जाने के मामले में दो थाना प्रभारियों (टीआई) पर आर्थिक दंड लगाया गया है, जबकि दो प्रधान आरक्षकों की एक वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए रोक दी गई है। इस संबंध में एसएसपी विजय अग्रवाल ने आदेश जारी किया है।
40 दिन तक नहीं भेजा गया रोजनामचा
जांच में सामने आया कि 1 जून से 10 जुलाई 2026 के बीच पुरानी भिलाई थाना का रोजनामचा निर्धारित समय पर नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) छावनी कार्यालय नहीं भेजा गया। मामले की शिकायत मिलने पर जांच कराई गई, जिसमें लापरवाही की पुष्टि हुई। इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज और वर्तमान थाना प्रभारी विजय यादव पर 1-1 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया।
प्रधान आरक्षकों की वेतन वृद्धि पर रोक
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि रोजनामचा लेखक प्रधान आरक्षक आशीष मिश्रा और प्रधान आरक्षक सुभाष जाटव ने अभिलेखों का नियमित संधारण नहीं किया और उन्हें समय पर वरिष्ठ कार्यालय नहीं भेजा। दोनों को पहले स्पष्टीकरण और स्मरण पत्र जारी किए गए, लेकिन कार्य में सुधार नहीं हुआ। आशीष मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। इसके चलते दोनों प्रधान आरक्षकों की एक वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोक दी गई।
एसएसपी बोले- अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं
एसएसपी विजय अग्रवाल ने आदेश में कहा कि सरकारी अभिलेखों के रखरखाव और समय पर प्रस्तुत करने में लापरवाही गंभीर अनुशासनहीनता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्रवाई सीएसपी छावनी की जांच रिपोर्ट और प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।











