धमतरी: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

धमतरी : सिटी कोतवाली थाना में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है।मामले में आरोपी पंकज कुमार निषाद, पिता फागू राम निषाद, उम्र 25 वर्ष, निवासी सदर दक्षिण वार्ड, रानी बगीचा रोड, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़) को दोषी पाया गया.

आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी.न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

मामले की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई एवं विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक महेन्द्र साहू द्वारा की गई. उन्होंने साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन कर न्यायालय में मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसके चलते आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली.

धमतरी पुलिस अधीक्षक ने इस उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है.पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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