कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, प्रजापति ट्रेडर्स का 120 क्विंटल खाद स्टॉक सील

बिलासपुर में कृषि विभाग ने बिना प्राधिकार पत्र के खाद बेचने के मामले में प्रजापति ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। बिल्हा के पोड़ी स्थित इस प्रतिष्ठान का 120 क्विंटल (12.645 टन) उर्वरक स्टॉक सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर रासायनिक खाद की कालाबाजारी और अनियमित बिक्री रोकने के लिए की गई है।

कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक आर.एस. गौतम ने मंगलवार को ग्राम पोड़ी सरवानी स्थित प्रजापति ट्रेडर्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक का विक्रय आवश्यक प्राधिकार पत्र के बिना कर रहा था। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी

अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक निरीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 9.495 टन यूरिया और 3.15 टन सुपर फॉस्फेट, कुल 12.645 टन उर्वरक की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही, संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रतिष्ठान को पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने और निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।

उप संचालक कृषि पी.डी. हाथेश्वर ने स्पष्ट किया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो उर्वरक विक्रय लाइसेंस के निलंबन सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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