अमेठी: सपा कार्यकर्ता आलोक पाल हत्याकांड में बड़ा फैसला, पांचों दोषियों को उम्रकैद

अमेठी: चार वर्ष पुराने चर्चित सपा कार्यकर्ता आलोक पाल हत्याकांड में सुल्तानपुर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है. एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ला ने बताया कि अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूरे गड़ेरियन, राजापुर कोहरा गांव में 2 मार्च 2022 को आलोक पाल की हत्या कर दी गई थी. घटना के दिन आलोक पाल अपने भाई प्रशांत पाल के साथ बाजार जा रहे थे. रास्ते में ननकू दास की कुटी के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने दोनों भाइयों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां आलोक पाल की मौत हो गई.
मृतक के पिता रामराज पाल की तहरीर पर पुलिस ने अजय मिश्र, माधव राज मिश्र, आशुतोष मिश्र, दुर्गा प्रसाद मिश्र और अभिषेक मिश्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया.
मंगलवार को दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने सजा के लिए 20 फरवरी की तिथि तय की थी. शुक्रवार को एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत ने सभी पांचों दोषियों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.











