दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ेगी, लागू होगा नया नियम 2026-27 से

दिल्ली शिक्षा अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से बताया गया कि निजी स्कूलों की फीस विनियमित कानून नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि फीस बढ़ाने को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिल गया है, तो कोर्ट के दखल की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में यह बयान लिया और कहा कि इस स्टेज पर किसी आदेश की जरूरत नहीं है। अब इस मामले में सभी सवालों पर दिल्ली हाई कोर्ट ही विचार करेगा।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अधिसूचना से संबंधित मुद्दा हाई कोर्ट में लंबित है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से कहा था कि निजी स्कूलों की फीस तय करने वाले कानून को अप्रैल 2026 तक लागू करने पर विचार करें क्योंकि इसे शैक्षणिक सत्र में लागू करना व्यवहारिक नहीं है।

सरकार पहले इस कानून को इसी सत्र से लागू करना चाहती थी, लेकिन स्कूल संघ ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने सरकार से कानून को अप्रैल तक लागू करने पर विचार करने को कहा था।

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