ट्रेसर कर्मचारियों के प्रमोशन नियमों में संशोधन का हाईकोर्ट का आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रेसर (सिविल) कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों में संशोधन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान नियमों के कारण ट्रेसर पद पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति का उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है, जो अनुचित है।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि वे लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन नियमों की खामियों के चलते उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। इस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर नियमों में आवश्यक संशोधन करने और पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर देने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संशोधित नियम लागू होने के बाद संबंधित कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जाए और उन्हें समयबद्ध तरीके से लाभ प्रदान किया जाए। इस आदेश से ट्रेसर वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।










