कानपुर कुशाग्र हत्याकांड: तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

कानपुर। 16 वर्षीय छात्र कुशाग्र कनोड़िया की अपहरण के बाद हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस जघन्य अपराध में दोषी पाए गए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का पूरा विवरण
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 30 अक्टूबर 2023 को कुशाग्र को कोचिंग जाने के दौरान बहला-फुसलाकर अगवा किया गया था। आरोपियों ने फिरौती की मांग के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन बाद में छात्र की निर्मम हत्या कर दी।
तीन आरोपी दोषी करार
कोर्ट ने कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और उनके सहयोगी शिवा गुप्ता को अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट की टिप्पणी
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध अत्यंत सुनियोजित और नृशंस था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की गवाही से आरोप पूरी तरह सिद्ध हुए।
परिजनों की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद कुशाग्र के परिजनों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके बेटे को न्याय तो मिला है, परंतु इस दर्द की भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने भविष्य में ऐसे अपराधों पर और सख्त कानून लागू करने की मांग की।

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