सीधी जिले में 7 से ज्यादा हरिजन परिवार को उनके पट्टे की भूमि से किया जा रहा है बेदखल

सीधी जिले में 7 से ज्यादा हरिजन परिवार को उनके पट्टे की भूमि से किया जा रहा है बेदखल

पीड़ित परिवार शासन ,प्रशासन से लगातार आवेदन देकर अपनी पीड़ा व्यक्ति करते हुए दर-दर भटकने को है मजबूर
नहीं हो रही कहीं सुनवाई
सीधी जिले अंतर्गत ग्राम पंचायत नौडिया का है जहां सात से अधिक हरिजन परिवार को उनके पेट की भूमि से किया जा रहा है बेदखल
जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार के द्वारा स्थानीय विधायक व सीधी कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है
आइए समझते हैं पूरा मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत जनपद पंचायत गोपद बनास ग्राम पंचायत नौडिया का मामला है जहां हरिजन परिवार कई पुस्तो से रह रही है
पीड़ित परिवार का कहना है
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला भू अर्जन अधिकारी जिला सीधी के द्वारा 5 मार्च 2019 को एक नोटिस हमें दिया गया जिसमें उल्लेख था भूमिका खसरा क्रमांक 705/3 अर्जित रखवा 0.014 भूमि स्वामी का नाम ललाई पिता विश्राम चमार के नाम से जानकारी बताई गई की सिंगरौली ललितपुर रेल लाइन में आपकी जमीन फस रही है
आज दिनांक तक 25 जनवरी 2026 तक हमें मुआवजा की राशि नहीं मिली आखिर क्या कारण है क्यों की हमारे आस पास के जितने व्यक्तियों की भूमि फसी थी उन सभी लोगों को मुआवजा की राशि भुगतान हो चुका है
कहानी यही नहीं रुकी मामला गंभीर है परिवार जनों का कहना है 10 /12 /2025 को न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील गोपद बनास गिर्द दो सीधी जिला सीधी के क्रमांक 279 में
सुरेश साकेत पिता शिवराज साकेत शिवनाथ साकेत पिता विश्राम साकेत ललाई साकेत पिता विश्राम साकेत नंदकुमार साकेत पिता ललाई साकेत रामावतार साकेत पिता ललाई साकेत रायसेन साकेत पिता शिवनाथ साकेत अग्रसेन साकेत पिता शिवनाथ साकेत
शांति साकेत पति बाबूलाल साकेत
के नाम एक नोटिस जारी की जाती है
नोटिस में उल्लेख किया जाता है शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटा लेने की सूचना
न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003 /अ 68/2021, 22 आदेश दिनांक 20/ 4 /2022 एवं उपखंड अधिकारी गोपद बनास के प्रकरण क्रमांक 0170/अ 74/2022,24 आदेश दिनांक 3.10.2023 के पालन में ग्राम नौडिया की शासकीय आरजी खसरा क्रमांक 705/1 मैं किए गए अतिक्रमण से आपके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही न्यायालय से की जा चुकी है उक्त आदेश के पालन में की गई बैठकली कार्रवाई एवं आदेश के पालन हेतु अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही दिनांक 12 12 2025 को सुबह 11:00 से राजस्व अमले एवं पुलिस बल के द्वारा किया जाना है जबकि आपके द्वारा आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया
यह राजस्व विभाग का कहना है
परिवार का आरोप है कि हमारा कई वर्षों से कई पुस्त यहां निवासरत है हमारे पास जमीन के सभी दस्तावेज है
हमारे निजी भूमि को शासकीय भूमि कैसे बना दी गई
पीड़ित परिवार का कहना है हमारे पास इस जमीन के सिवा और कुछ भी नहीं है जहां अपना हम गुजर बसर कर सकें
हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं हमारे निजी भूमि से हमें बेदखल ना किया जाए











