MP News: अग्निवीरों को पुलिस-जेल और वन रक्षक भर्ती में 20% आरक्षण, GAD ने जारी किए ये निर्देश, कैबिनेट में हुआ था फैसला

मध्य प्रदेश में वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भर्ती में अग्निवीर श्रेणी के पर्याप्त पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन रिक्त पदों को नियमानुसार अन्य योग्य उम्मीदवारों के माध्यम से मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपने विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

बता दें कि 29 सितंबर 2026 को मोहन कैबिनेट बैठक में पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक जैसी वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया गया था। इसके तहत गृह, जेल, वन और आबकारी विभाग में कोटा तय किया गया था।

विभिन्न विभागों में आरक्षण का वर्गीकरण

गृह विभाग (आरक्षक – सामान्य ड्यूटी)

  • अग्निवीर: 20%
  • होमगार्ड: 10%
  •  भूतपूर्व सैनिक: 5%

गृह विभाग (आरक्षक – वि.स.बल)

  • अग्निवीर: 20%
  •  होमगार्ड: 10%
  • भूतपूर्व सैनिक: 5%

जेल विभाग (जेल प्रहरी)

  • अग्निवीर: 20%
  • होमगार्ड: 15%
  • भूतपूर्व सैनिक: 5%

वन विभाग (वन रक्षक)

  • अग्निवीर: 20%
  •  होमगार्ड: 15%
  • भूतपूर्व सैनिक: 5%

वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी आरक्षक)

  • अग्निवीर: 20%
  • होमगार्ड: 10%
  • भूतपूर्व सैनिक: 5%

MP GAD Order Agniveer Reservation

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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