राजस्थान में UCC और ट्री प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी, भजनलाल कैबिनेट में कई बड़े फैसले पर लगी मुहर

पंचायत-निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले राजस्थान सरकार ने कैबिनेट बैठक की. इसमें सरकार ने कई अहम फैसले किए. बैठक में कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) और ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी है. यह दोनों विधेयक 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में रखे जाएंगे.
दरअसल कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि उत्तराखंड, गुजरात, असम का अध्ययन करने में बाद राजस्थान में UCC कानून का अनुमोदन किया. जोगाराम पटेल ने कहा कि इस एक्ट के तहत तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण, लिव-इन रिलेशनशिप व्यवस्था को व्यस्थित बनाना है. इस एक्ट से आदिवासी और जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों को बाहर रखा गया है.
60 दिन में कराना होगा विवाह का रजिस्ट्रेशन
यूसीसी कानून के तहत सभी को विवाह का रजिस्ट्रेशन 60 दिन में कराना अनिवार्य होगा. लिव-इन रिलेशनशिप की शुरूआत और समाप्ति की भी जानकारी देनी होगी. वहीं तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह प्रतिबंध
कानून मंत्री ने कहा कि प्रदेश में यूसीसी कानून बनने के बाद बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) पूर्ण प्रतिबंधित होगी. हालांकि पुर्नविवाह करने में पूरी छूट रहेगी. पहले कई समुदायों में पुर्नविवाह प्रतिबंधित था. उत्तराधिकार के तहत सभी धर्मों में अब पुत्र-पुत्रियों को समान अधिकार मिलेगा. पहले कई कानूनों में पुत्र को ज्यादा संपत्ति का प्रावधान था.
पोते को भी संपत्ति में पूरा अधिकार
उन्होंने कहा कि पहले पिता के सामने बेटे की मृत्यु होने पर पोते को संपत्ति का अधिकार नहीं था. लेकिन यूसीसी कानून में अब पोते को भी संपत्ति में पूरा अधिकार दिया गया है. ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट में दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माने और 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया. व्यक्तिगत भूमि (500 मीटर तक छोड़कर) पर भी यह कानून लागू होगा.
पेड़ काटने के लिए लेनी होगी इजाजत
पटेल ने कहा कि कानून के मुताबिक अगर पेड़ काटना जरूरी है तो सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. वहीं मंजूरी पर 10% ज्यादा पेड़ लगाने होंगे. अगर व्यक्ति पेड़ लगाने में असमर्थता जताता है तो उसे निश्चित राशि जमा करानी होगी. उस राशि के उपयोग से सरकार पेड़ लगवाएगी.











