महाराष्ट्र: शीतकालीन सत्र में पेश होगा UCC विधेयक, रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है. इस समिति का काम UCC का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करना होगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि समिति के सदस्यों के नाम भी तय कर दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सात सदस्यीय समिति समान नागरिक संहिता से जुड़े सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का व्यापक अध्ययन करेगी और अगले 6 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी. समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार समान नागरिक संहिता का मसौदा अंतिम रूप देगी.

शीतकालीन विधानसभा सत्र में होगा पेश

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि आगामी नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और उसे पारित कराया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय पर सभी आवश्यक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी, ताकि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा सकें.

सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई इस कमिटी की हेड होंगी. इसके बाकी के 6 सदस्यों में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.सी. चव्हाण, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.जी. मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व चीफ सेक्रेटरी डी.के. जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, संविधान विशेषज्ञ राजेश पतंगे और सोशल वर्कर डॉ. सुवर्णा रावल शामिल हैं.

यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है?

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद सभी नागरिकों के लिए, उनके धर्म से अलग, पर्सनल मामलों में कानूनों का एक समान सेट लाना है. इसका लक्ष्य धर्म पर आधारित पर्सनल कानूनों की जगह एक समान कानूनी ढांचा लाकर हर नागरिक के लिए समान अधिकार और समान व्यवहार सुनिश्चित करना है.

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
close
Virus-free.www.avast.com