उन्नाव गैंगरेप केस में पीड़िता के वॉयस सैंपल की फॉरेंसिक जांच की मंजूरी

दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी शुभम सिंह की याचिका पर पीड़िता की आवाज के सैंपल की फॉरेंसिक जांच की अनुमति दे दी है। अदालत ने आदेश दिया कि आवाज का सैंपल केस रिकॉर्ड में मौजूद ऑडियो-वीडियो से मिलाने के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) को भेजा जाए।
इस मामले में आरोप है कि कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा पीड़िता के साथ रेप किए जाने के एक हफ्ते बाद आरोपी शुभम सिंह ने भी उसे ग़ैरकानूनी ढंग से शिकार बनाया। शुभम के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि रिकॉर्ड की गई बातचीत में आवाज पीड़िता की नहीं है, जबकि ट्रायल के दौरान इसी रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में माना गया था।
अदालत ने कहा कि फॉरेंसिक जांच केवल न्यायिक प्रक्रिया में मदद के लिए की जाएगी और रिपोर्ट के सबूत के मूल्य का आकलन ट्रायल के उचित चरण में किया जाएगा। इससे पीड़िता के कथनों की विश्वसनीयता का वैज्ञानिक तौर पर परीक्षण संभव होगा और आरोपी के बचाव से संबंधित अहम जानकारी सामने आ सकती है।











