बहराइच में गर्भवती महिला को पति से फोन पर दिलाया तीन तलाक, केस दर्ज

बहराइच: बहराइच में एक गर्भवती युवती को दहेज के लिए मारपीट कर घर से भगाया गया. ससुराल वालों ने मायके जाकर पति से मोबाइल पर तीन तलाक दिला दिया. पीड़िता ने पति सहित दस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शादी के बाद से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था.

कार व नगद धन न दिए जाने पर गर्भवती युवती को मारपीट कर पहले घर से भगाया. फिर ससुरालीजनो ने मायके आकर पति से मोबाइल फोन पर तीन तलाक दिला दिया. पीड़िता ने पति सहित दस पर एफआईआर दर्ज कराई गई है.

फखरपुर थाने के परशुरामपुर गांव निवासनी सायबा पुत्री इरफान की शादी 17 दिसम्बर 2024 को लखीमपुर जिले के ईसा नगर थाने के चलार गांव निवासी शहादत अली पुत्र वारिस अली के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही कम दहेज का ताना देकर मारपीट कर उत्पीड़न कर रहे थे। अतिरिक्त दहेज के रूप में कार व नगदी की मांग की गई.

उसके गर्भवती होने पर और तंग कर भूखा रखने लगे। 17 अक्तूबर 2024 को मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया. अगले दिन कार व नगदी न लाए जाने पर जिंदा जलाए जाने की धमकी दे घर से भगा दिया. मायके वाले किसी तरह सूचना मिलने पर उसे अपने साथ ले आए। 10 दिसम्बर 2025 को ससुराल से ससुर, सास, ननद आदि पहुंचे और जबरन गर्भपात को ले जाने की कोशिश की. पति से फोन पर तलाक दिलाया.

पीड़िता ने पति सहित दस को नामजद कर तहरीर दिए जाने पर फखरपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

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