संभल हिंसा केस: अनुज चौधरी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक

संभल हिंसा केस मामले में पूर्व सर्कल ऑफिसर अनुज कुमार चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने मंगलवार को संभल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अनुज कुमार चौधरी समेत कई पुलिसवालों के खिलाफ भीड़ पर कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था.
अपनी शिकायत में, यामीन ने आरोप लगाया था कि 24 नवंबर, 2024 को सुबह करीब 8.45 बजे, उनका बेटा आलम, संभल के मोहल्ला कोट में जामा मस्जिद के पास अपने ठेले पर ‘पपीते’ (रस्क) और बिस्कुट बेच रहा था, तभी कुछ पुलिसवालों ने जान से मारने के इरादे से भीड़ पर गोली चला दी.
याचिका में संभल थाने के इंचार्ज अनुज कुमार तोमर और अनुज चौधरी का नाम था. अपने 11 पेज के आदेश में, सुधीर ने कहा कि पुलिस क्रिमिनल कामों के लिए “ऑफिशियल ड्यूटी” की आड़ नहीं ले सकती.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए, सीजेएम ने कहा कि किसी व्यक्ति पर गोली चलाना सरकारी काम का निर्वहन नहीं माना जा सकता. यह पाते हुए कि पहली नजर में एक कॉग्निजेबल अपराध का खुलासा हुआ था. सीजेएम कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि सच्चाई का पता सिर्फ सही जांच से ही लगाया जा सकता है.











