पटना फायरिंग केस में खान सर को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

पटना के चर्चित फायरिंग मामले में शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोचिंग संस्थान के बाहर कथित गोलीबारी की घटना को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी की आशंका के बीच दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह राहत प्रदान की।
वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुआ मामला
मामला 2 जून की एक कथित घटना से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड हथियारों के साथ दिखाई दिए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामले में खान सर का नाम भी जोड़ा गया और उनके खिलाफ कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
कोचिंग सेंटर के बाहर हुई थी मारपीट और हंगामा
जानकारी के अनुसार, कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। संस्थान के पोस्टर फाड़े गए और सुरक्षा कर्मियों के साथ कथित रूप से हाथापाई हुई। शुरुआती दावों में फायरिंग की बात भी सामने आई थी। बाद में सुरक्षा गार्डों के बयान और पुलिस जांच के आधार पर मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ गया।
जमानत याचिका पर मिली राहत, अन्य आरोपी पर फैसला सुरक्षित
गिरफ्तारी की आशंका के बीच खान सर की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। वहीं, इसी मामले में गिरफ्तार ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।











