फ्लाइट में लाइसेंसी हथियार ले जाने के क्या हैं नियम? जानिए किन शर्तों का करना होता है पालन

वाराणसी एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलने की घटना के बाद विमान यात्रा के दौरान हथियार ले जाने के नियमों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हवाई यात्रा में लाइसेंसी हथियार ले जाने की अनुमति कुछ निर्धारित शर्तों के तहत होती है। नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
चेक-इन बैगेज में ही ले जाने की अनुमति
विमान यात्रा के दौरान लाइसेंसी पिस्तौल या अन्य हथियार को केबिन बैगेज में या अपने साथ लेकर चलने की अनुमति नहीं होती। निर्धारित प्रक्रिया के तहत हथियार को चेक-इन बैगेज में जमा करना होता है। यात्री को चेक-इन के समय अपने सामान में हथियार होने की जानकारी देनी पड़ती है और वैध लाइसेंस भी प्रस्तुत करना होता है।
हथियार पूरी तरह अनलोड होना चाहिए और उसे सुरक्षित, मजबूत तथा लॉक किए जा सकने वाले बॉक्स में पैक करना जरूरी है। कारतूस को हथियार से अलग सुरक्षित तरीके से पैक करना होता है। विमानन नियमों के मुताबिक हथियार और गोला-बारूद से संबंधित निर्धारित वजन सीमा का भी पालन करना होता है।
नियम तोड़ने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई
हवाई यात्रा के दौरान हथियार संबंधी नियमों का उल्लंघन गंभीर मामला माना जाता है। वैध लाइसेंस होने के बावजूद हथियार को केबिन में ले जाने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। वहीं बिना वैध लाइसेंस हथियार रखने या ले जाने पर इससे भी कड़ी सजा का प्रावधान है।
वाराणसी एयरपोर्ट की घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी हथियार होने के बावजूद यात्रा के दौरान लापरवाही गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। इसलिए यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले हथियार और गोला-बारूद से जुड़े सभी नियमों की जानकारी लेने और एयरलाइन तथा सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की जरूरत है।











