नाबालिग छात्रा से दुर्व्यवहार के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

जगदलपुर के एक सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विशेष POCSO कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को अपने केबिन में बुलाया था। आरोप है कि इसी दौरान उसने छात्रा के साथ अश्लील हरकत और दुर्व्यवहार किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू की और शिकायत से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की।
शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
CSP सुमित कुमार के मुताबिक, नाबालिग छात्रा से संबंधित शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और साक्ष्यों की भी जांच कर रही है।
आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
POCSO एक्ट में यौन अपराध के लिए सजा का प्रावधान
POCSO यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा दी जाती है। POCSO की धारा 8 यौन हमले से संबंधित है। इसके तहत अपराध सिद्ध होने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल तक की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। मामले के तथ्यों और लागू कानूनी धाराओं के आधार पर अदालत सजा तय करती है।











