सरगुजा में भतीजी की टांगी मारकर हत्या करने वाले चाचा को उम्रकैद

सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम एरण्ड बहेराटोली में भतीजी की निर्मम हत्या करने वाले चाचा को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लगभग 10 महीने पुराने इस मामले में चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी चुन्नू राम नागवंशी को सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर दोषी करार दिया।
घटना चार अप्रैल 2025 की दोपहर की है। मृतका गीता नागवंशी घर के पास नल पर कपड़े धो रही थी, तभी उसका चाचा टांगी लेकर वहां पहुंचा और अचानक गीता की गर्दन पर धारदार टांगी से वार कर दिया। गीता की मां बेटी को बचाने दौड़ी, तो उस पर भी टांगी से हमला किया गया, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर चोट आई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गीता की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने मामले में हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अदालत ने आरोपी चुन्नू नागवंशी को धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और धारा 109(1) के तहत पांच वर्ष के अतिरिक्त कारावास तथा 200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि अर्थदंड अदा नहीं किया गया तो एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।











